बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य है राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना। इसकी प्रमुख योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जो खासतौर पर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत योग्य आवेदकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹10,00,000/- तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभ

✔ भारी वित्तीय सहायता – ₹10 लाख तक

  • ₹5,00,000/- अनुदान (जो लौटाना नहीं होता)
  • ₹5,00,000/- ब्याज रहित ऋण (कुछ उप-योजनाओं में प्रतीकात्मक 1% ब्याज)

✔ स्किल डेवलपमेंट

  • अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जो उद्यमिता कौशल को निखारते हैं

पात्रता (Eligibility Criteria)

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो
  • 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो
  • बिजनेस यूनिट प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हो
  • केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष ही पात्र

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

🔹 ऑनलाइन पंजीकरण (Registration):

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “Registration/Login” चुनें
  2. योजना चयन में “Mukhyamantri Udyami Yojana (MMUY)” का चयन करें
  3. आधार नंबर दर्ज करें, पासवर्ड बनाएं
  4. लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें
  5. “Submit” बटन पर क्लिक करें

🔹 ऑनलाइन आवेदन (Application):

  1. लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें
  2. सभी आवश्यक जानकारियां सावधानी से दर्ज करें
  3. दस्तावेज़ अपलोड करें
  4. फॉर्म दोबारा जांचें
  5. “Submit” पर क्लिक करें
  6. रसीद का प्रिंट लें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

  • मैट्रिक प्रमाणपत्र (जन्मतिथि सहित)
  • इंटरमीडिएट या समकक्ष प्रमाणपत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आवेदक की फोटो और हस्ताक्षर

Finline कैसे करता है आपकी मदद?

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चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस हो या ट्रेडिंग—Finline आपके बिजनेस टाइप के अनुसार रिपोर्ट कस्टमाइज करता है, जो योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार होती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) – मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

यह बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जो विभिन्न वर्गों के लोगों को व्यवसाय खोलने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

SC, ST, EBC, BC, General वर्ग के पुरुष और महिलाएं जो पात्रता पूरी करते हैं।

 ₹10 लाख तक (50% अनुदान + 50% ब्याज रहित ऋण)

 हां, आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

 हां, कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है।

 मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग और स्टार्टअप सभी व्यवसाय इस योजना में शामिल हो सकते हैं।

 आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करें।

 आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक और प्रोजेक्ट रिपोर्ट।

 नहीं, इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।

 बिलकुल! Finline आपके लिए एक बैंक-रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है, जो आवेदन के लिए पूरी तरह उपयुक्त होती है।