मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना एक राज्य सरकार की योजना है जिसे बिहार सरकार ने 2018 में शुरू किया था। यह योजना उन राज्यवासियों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी, जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास बढ़ाना और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर देना है। यह योजना बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अधीन चलाई जा रही है।

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना क्या है?


मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना एक ऐसी योजना है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं या युवा वर्ग से संबंधित बिहार निवासियों को उद्यमी बनने में सहायता करती है। इस योजना के तहत ₹10 लाख तक का ऋण सब्सिडी वाले ब्याज दर पर और क्रेडिट गारंटी दी जाती है, जिससे लाभार्थी अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को आवश्यक मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने व्यवसाय का सही संचालन कर सकें। यह योजना राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु तैयार की गई है।

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें:

➡️ आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://udyami.bihar.gov.in ➡️ रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करें: नया अकाउंट बनाएं या लॉगिन करके आवेदन प्रक्रिया शुरू करें। ➡️ श्रेणी चुनें: अपने व्यवसाय योजना और निवेश की राशि के अनुसार A, B या C श्रेणी का चयन करें:

श्रेणी A:

  • परियोजना लागत ₹10 लाख तक
  • 1% वार्षिक ब्याज दर पर ₹10 लाख ऋण
  • मशीनरी पर ₹50,000 सब्सिडी
  • CGTMSE के तहत 80% क्रेडिट गारंटी
  • EDII या मान्यता प्राप्त संस्थान से 15 दिन का उद्यमिता प्रशिक्षण

श्रेणी B:

  • परियोजना लागत ₹10 लाख से ₹25 लाख तक
  • 4% ब्याज पर ₹25 लाख का ऋण
  • मशीनरी पर ₹1 लाख सब्सिडी
  • 75% क्रेडिट गारंटी CGTMSE
  • 30 दिन का प्रशिक्षण EDII या अधिकृत संस्था से

श्रेणी C:

  • परियोजना लागत ₹25 लाख से ₹1 करोड़ तक
  • 6% ब्याज पर ₹1 करोड़ का ऋण
  • उपकरण पर ₹2 लाख सब्सिडी
  • 50% क्रेडिट गारंटी CGTMSE
  • 45 दिन का एडवांस प्रशिक्षण

➡️ ऑनलाइन फॉर्म भरें: व्यक्तिगत, व्यावसायिक और वित्तीय जानकारी दर्ज करें। ➡️ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें: पहचान पत्र, पते का प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, व्यवसाय योजना आदि। ➡️ ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। ➡️ प्रशिक्षण और सत्यापन: चयन होने पर संबंधित श्रेणी के अनुसार प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा और इसके बाद ऋण स्वीकृत किया जाएगा।

बिहार उद्यमी योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

✅ चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाएं और रजिस्ट्रेशन/Login पर क्लिक करें।
✅ चरण 2: योजना में मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना (MMUY) का चयन करें।
✅ चरण 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं।
✅ चरण 4: “Login” बटन पर क्लिक करें।
✅ चरण 5: रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
✅ चरण 6: “Submit” बटन पर क्लिक करें।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

✅ चरण 1: पोर्टल पर लॉगिन करें (आधार नंबर और पासवर्ड से)।
✅ चरण 2: डैशबोर्ड पर आवेदन फॉर्म मिलेगा।
✅ चरण 3: सभी आवश्यक व्यक्तिगत और व्यवसाय संबंधित जानकारी भरें।
✅ चरण 4: सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
✅ चरण 5: आवेदन की दोबारा जांच करें।
✅ चरण 6: “Submit” पर क्लिक करें।
✅ चरण 7: रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड (व्यक्तिगत या व्यावसायिक)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र (वोटर आईडी, बिजली बिल, राशन कार्ड)
  • जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
  • आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • न्यूनतम 10वीं पास की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक या चेक)
  • व्यवसाय योजना / परियोजना रिपोर्ट
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • व्यावसायिक स्थल का प्रमाण (यदि हो)
  • श्रेणी चयन का प्रमाण (A, B, या C)

पात्रता मानदंड:

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • न्यूनतम 10वीं कक्षा पास हो।
  • आवेदन के समय बेरोजगार होना चाहिए।
  • योजना केवल नए व्यवसायों के लिए है।
  • किसी अन्य सरकारी योजना से सहायता न ली हो।
  • परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।
  • सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार पात्र हैं।

Finline से कैसे लें सहायता — सिर्फ 3 आसान चरणों में:

अपना व्यवसाय प्रकार और श्रेणी चुनें
Finline आपके व्यवसाय की प्रकृति और योजना के अनुसार सही श्रेणी (A, B या C) चुनने में मदद करता है। योजना के अनुरूप रिपोर्ट तैयार होती है।

सरल और मार्गदर्शित प्रश्नों के उत्तर दें
कोई जटिल वित्तीय शब्द नहीं—बस सरल प्रश्नों का उत्तर दें। आपकी जानकारी के आधार पर Finline एक पेशेवर और मानक रिपोर्ट बनाता है।

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बिहार उद्यमी योजना FAQs:

यह योजना बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने में सहायता देने हेतु लाई गई है। 18 से 50 वर्ष के बीच के, कम से कम 10वीं पास, बेरोजगार उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक वेबसाइट https://udyami.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें, फिर आधार नंबर से लॉगिन करें और सभी जानकारी भरकर आवेदन सबमिट करें।

आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, निवास प्रमाण, जाति और आय प्रमाण (यदि लागू), शैक्षणिक प्रमाण, बैंक विवरण, व्यवसाय योजना और घोषणा पत्र जरूरी हैं।

नहीं, यह योजना केवल नए व्यवसायों के लिए है। पहले से व्यवसाय कर रहे या अन्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले पात्र नहीं हैं।

श्रेणी के अनुसार ₹1 करोड़ तक ऋण, ₹50,000 से ₹2 लाख तक सब्सिडी, और CGTMSE के तहत क्रेडिट गारंटी दी जाती है।