Bihar Udyami Yojana

बिहार उद्यमी योजना: ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण, दस्तावेज़, पात्रता और अन्य जानकारी

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Author : Farzana | Founder of Finline

Author : James | Founder of Finline

Bihar Udyami Yojana

Table of Contents

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मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना एक राज्य सरकार की योजना है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 2018 में शुरू किया था। यह योजना उन सभी राज्यवासियों के लिए प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई थी, जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह कार्यक्रम बिहार सरकार के उद्योग विभाग (Department of Industries) के अंतर्गत संचालित किया जाता है।

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना बिहार के उन निवासियों को उद्यमी बनने में सहायता करती है, जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), महिलाएं या युवा वर्ग से संबंधित हैं।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को क्रेडिट गारंटी के साथ 10 लाख रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें।

इसके साथ-साथ योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को व्यवसाय संचालन से जुड़ी जानकारी, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह योजना राज्य में MSME सेक्टर के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है।

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

1. आधिकारिक पोर्टल पर जाएं

योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
https://udyami.bihar.gov.in

2. रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करें

नया अकाउंट बनाएं या अपने लॉगिन विवरण से प्रवेश करें।

3. अपनी श्रेणी (Category) चुनें

अपने व्यवसाय और निवेश के अनुसार A, B या C श्रेणी का चयन करें:

 श्रेणी A (Category A)

  • प्रोजेक्ट लागत: ₹10 लाख तक
  • लोन: ₹10 लाख @ 1% वार्षिक ब्याज
  • मशीनरी सब्सिडी: ₹50,000
  • CGTMSE क्रेडिट गारंटी: 80%
  • प्रशिक्षण: 15 दिन (EDII या मान्यता प्राप्त संस्थान)

श्रेणी B (Category B)

  • प्रोजेक्ट लागत: ₹10 लाख से ₹25 लाख
  • लोन: ₹25 लाख @ 4% ब्याज सब्सिडी
  • मशीनरी सब्सिडी: ₹1 लाख
  • CGTMSE गारंटी: 75%
  • प्रशिक्षण: 30 दिन

श्रेणी C (Category C)

  • प्रोजेक्ट लागत: ₹25 लाख से ₹1 करोड़
  • लोन: ₹1 करोड़ @ 6% ब्याज रियायत
  • उपकरण सब्सिडी: ₹2 लाख
  • CGTMSE गारंटी: 50%
  • प्रशिक्षण: 45 दिन (एडवांस ट्रेनिंग)

4. ऑनलाइन फॉर्म भरें

व्यक्तिगत, व्यवसायिक और वित्तीय विवरण दर्ज करें।

5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें

जैसे पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बिजनेस प्लान आदि।

6. ऑनलाइन आवेदन जमा करें

सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करें।

7. प्रशिक्षण और सत्यापन

चयन होने पर आपको प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद लोन और अन्य सहायता प्रदान की जाएगी।

बिहार उद्यमी योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

स्टेप 1: udyami.bihar.gov.in पर जाएं और Registration/Login पर क्लिक करें।
स्टेप 2: Mukhyamantri Bihar Udyami Yojana (MMUY) चुनें।
स्टेप 3: अपना आधार नंबर दर्ज करें और पासवर्ड बनाएं।
स्टेप 4: Login बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5: रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारी भरें।
स्टेप 6: Submit पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें।

बिहार उद्यमी योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

स्टेप 1: आधार नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें।
स्टेप 2: डैशबोर्ड से आवेदन फॉर्म खोलें।
स्टेप 3: व्यवसाय और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
स्टेप 4: सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
स्टेप 5: आवेदन की समीक्षा करें।
स्टेप 6: Submit पर क्लिक करें।
स्टेप 7: आवेदन रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।

बिहार उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आय प्रमाण पत्र
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र (न्यूनतम 10वीं पास)
  • बैंक पासबुक / कैंसिल चेक
  • बिजनेस प्लान / प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • शपथ पत्र / स्व-घोषणा
  • व्यवसाय स्थल प्रमाण
  • चयनित श्रेणी (A/B/C) का प्रमाण

बिहार उद्यमी योजना की पात्रता शर्तें

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए
  • आयु सीमा: 18 से 50 वर्ष
  • न्यूनतम 10वीं पास
  • आवेदन के समय बेरोजगार होना चाहिए
  • केवल नए व्यवसाय के लिए मान्य
  • किसी बैंक/सरकारी लोन में डिफॉल्टर न हो
  • एक परिवार से केवल एक सदस्य पात्र
  • पहले किसी समान सरकारी योजना का लाभ न लिया हो
  • मजबूत बिजनेस प्लान अनिवार्य

Finline कैसे आपकी बिहार उद्यमी योजना में मदद करता है? (3 आसान स्टेप्स)

1️⃣ सही बिजनेस और श्रेणी का चयन

Finline आपके व्यवसाय के अनुसार सही Category (A, B या C) चुनने में मदद करता है और उद्योग विभाग, बिहार के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करता है।

2️⃣ आसान सवाल, बिना जटिल शब्दों के

केवल सरल सवालों के जवाब दें। Finline आपकी जानकारी को प्रोफेशनल और बैंक-स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बदल देता है।

3️⃣ तुरंत डाउनलोड करें प्रोजेक्ट रिपोर्ट

PDF या Word फॉर्मेट में तैयार, एडिटेबल और सबमिशन-रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पाएं, जो बिहार उद्यमी योजना के सभी मानकों के अनुरूप होती है।

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना क्या है?

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक राज्य स्तरीय योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत रियायती ब्याज दर पर लोन और सब्सिडी दी जाती है ताकि राज्य में रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।

 इस योजना के तहत व्यवसाय की लागत के अनुसार ₹10 लाख से लेकर ₹1 करोड़ तक का लोन उपलब्ध है। योजना को Category A, B और C में विभाजित किया गया है, जिनमें ब्याज दर, सब्सिडी और प्रशिक्षण अवधि अलग-अलग होती है।

इस योजना के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जो बिहार का स्थायी निवासी हो, जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और जिसने कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो। यह योजना केवल नए व्यवसायों के लिए है और एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।

आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट udyami.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं। आवेदन स्वीकृत होने पर प्रशिक्षण और फिर लोन की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

मुख्यमंत्री बिहार उद्यमी योजना में आवेदन के लिए बैंक-स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेहद जरूरी होती है। Finline की मदद से आप सिर्फ कुछ आसान सवालों के जवाब देकर 10 मिनट में प्रोफेशनल, योजना-अनुरूप और एडिटेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, जो सीधे ऑनलाइन आवेदन में उपयोग की जा सकती है।

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